मध्य प्रदेश

madhya pradesh

MP Nursing College case मान्यता रद्द नहीं, केवल निलंबित हुई है, चांसलर डॉ सुधा मलैया ने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए

By

Published : Aug 26, 2022, 1:29 PM IST

MP Nursing College case

राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं दमोह की एकलव्य यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉ.सुधा मलैया का कहना है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता केवल निलंबित की गई है. उनका कहना है कि इससे छात्रों के भविष्य पर कोई आंच नहीं आएगी. मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी डॉ. सुधा मलैया ने इस मामले में हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए. हम कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे. MP Nursing College case, MP nursing college cancel list, Chancellor Dr Sudha Malaiya, Eklavya University Damoh, Questions functioning of court, Nursing colleges only suspended

दमोह। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश के 94 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित किए जाने के बाद दमोह स्थित एकलव्य यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉ. सुधा मलैया ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के निर्णय पर तो कोई सवाल खड़ी नहीं करेंगी लेकिन बिना विचारे ही कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई है. डॉ. मलैया ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है. डॉ.मलैया ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में हर साल नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के लिए अप्लाई करना पड़ता है. हमारे पास वर्ष 2021-2022 की मान्यता पूर्व से है. इसीलिए इस वर्ष में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर कोई आंच नहीं आएगी.

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित चांसलर डॉ सुधा मलैया

ये मामला राजनीतिक नहीं : डॉ. मलैया ने आगे कहा कि जिन छात्रों की फीस 2022-23 के लिए जमा है, यदि उनके मन में किसी तरह का संशय है तो वह आकर अपनी फीस ले जा सकते हैं. यह पूछे जाने पर क्या यह मामला राजनीतिक विद्वेष का है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि केवल मेरे नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निलंबित नहीं की गई है. प्रदेश के 94 कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई है. जिनका प्रदेश में अपने आपमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह राजनीतिक विद्वेष है.

हाई कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे :डॉ. मलैया ने स्पष्ट किया कि ऐसा लगता है कि किसी के कॉलेज को संभवत: मान्यता नहीं नहीं मिल पाई होगी. इसीलिए यह पीआईएल हाईकोर्ट में लगाई गई है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम सभी नर्सिंग कॉलेज मिलकर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमारा पक्ष सुनेगा. मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि नर्सिंग कॉलेज से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था. 4 घंटे के अल्प समय में यह संभव नहीं था. जबकि कॉलेज की अधिकृत मेल पर यह पत्र नहीं आया.

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित चांसलर डॉ सुधा मलैया

आजकल कोर्ट में ये क्या हो रहा :उन्होंने कहा कि पूर्व में कभी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के प्रिंसिपल को जब पत्र भेजा था, उस समय वह कोरोना से पीड़ित थे और तमिलनाडु में अपने निवास स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. उन्होंने कहा कि निर्भया कांड और आतंकवादी के लिए रात में भी कोर्ट खुल सकता है, लेकिन हमसे 4 घंटे में जवाब मांगा गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल यह कोर्ट में क्या हो रहा है. आप इस तरह से मान्यता निलंबित नहीं कर सकती आप चाहे तो निरीक्षण कर लें, सारे दस्तावेजों की जांच कर लें.

MP Nursing College case प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित , भोपाल के भी 8 कॉलेज, देखें लिस्ट

बालाघाट जिले के तीन नर्सिंग कॉलेज :प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है. इसमें बालाघाट जिले के तीन नर्सिंग कॉलेज, ग्रेसियस काॉलेज आफ नर्सिंग बालाघाट, रिपुदमन सिंह बिसेन स्कूल आफ नर्सिंग बालाघाट एवं शक्ति विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग बालाघाट शामिल हैं. वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त इन नर्सिंग कॉलेज को अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंद्ध अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज एवं वर्तमान समय के फोटो 10 मई 2022 तक उपलब्ध कराने कहा गया था. लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये. इस कारण उनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई. MP Nursing College case, MP nursing college cancel list, Chancellor Dr Sudha Malaiya, Eklavya University Damoh, Questions functioning of court, Nursing colleges only suspended

ABOUT THE AUTHOR

...view details