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बैकफुट पर आए भिंड कलेक्टर, आदेश में किया संसोधन, मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 15, 2023, 10:44 PM IST

भिंड ज़िले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा मतदान के दिन सभी प्रकार के वाहन के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के बाद मामला मीडिया में उछला तो अब कलेक्टर बैकफुट पर आगए हैं उन्होंने इस संबंध में संसोधित आदेश जारी किया किया है जिसकी जानकारी जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई है.

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बैकफ़ुट पर आए भिंड कलेक्टर

भिंड।जिले में मतदान के दिन शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने का खासा दबाव है. पूर्व में जिले के हालातों के चलते हर चुनाव की तरह प्रशासन सख्ती बनाये हुए है, लेकिन इस दबाव में भिंड कलेक्टर द्वारा वाहनों के संचालन के संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी किया गया था. आदेश के दो-ढाई घंटे में ही अपना आदेश उन्हें बदलना पड़ा. जिसे मीडिया ने तुरंत उठाया था.

क्या था कलेक्टर के आदेश में:असल में बुधवार शाम जारी किए आदेश में भिड कलेक्टर ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर मतदान के दिन 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक समस्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी. इस आदेश में दुपहिया वाहन भी शामिल किए गए थे. उल्लंघन पाये जाने पर दंड की चेतावनी भी दी गई थी.

इस तुगलकी आदेश के बाद जहां मीडिया ने इसे उछाला. वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक दल ने भी इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भोपाल में ज्ञापन सौंपा. जिसमें इस बात का ज़िक्र किया कि भिंड कलेक्टर के इस आदेश के चलते कई मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहनों पर प्रतिबंध होने से कई मतदाता अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पायेंगे. साथ ही इस ज्ञापन में भिंड कलेक्टर को हटाने की भी मांग की है.

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मामला तूल पकड़ते ही आदेश में संसोधन: मीडिया में वाहनों पर प्रतिबंध का मामला आने के कुछ देर बाद ही भिंड कलेक्टर ने आदेश में संसोधन कर नया आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने मतदान के चलते निजी वाहनों, दुपहिया और चार पहिया के साथ ही आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों के परिचालन को छूट दी है हालाँकि सभी प्रकार के वाहन मतदान के केंद्र की 200 मीटर परिधि में अब भी प्रतिबंधित रहेंगे.

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