जबलपुर/अनूपपुर।नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होने के बावजूद जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. प्रदेश सरकार ने 22 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण की नीति लागू की है, यहां तक कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर भी कमेटियां गठित की गईं, लेकिन इस पर ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि मध्यप्रदेश में संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अनियंत्रित हो गई है. जिसकी वजह से आने वाले समय में सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
मुख्य सचिव और तीन विभागों को नोटिस :याचिका में कहा गया है कि सभी कमेटियां फाइलों में ही चल रही हैं. याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए गठित कमेटियों की बैठक न होने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, विधि विधायी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस कर 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
अनूपपुर में अपहरण व रेप में उम्रकैद :अनूपपुर विशेष न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने रेप व अपहरण के मामले में 23 वर्षीय छोटू बंजारा पुत्र लल्ला सिंह बंजारा निवासी ग्राम नौगवां को आजीवन कारावास व जुर्माने को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी 32 वर्षीय शंकर सिंह मार्को पुत्र खज्जू सिंह मार्को निवासी ग्राम बिजौरा को 5 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है.