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झारखंड में अब तक हुआ नगर निकायों का चुनाव था असंवैधानिक! वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कात्यायन से खास बातचीत

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Published : Dec 3, 2022, 7:37 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 8:34 PM IST

रांची: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियों के बावजूद इसी साल दिसंबर में होने वाला नगर निकाय चुनाव (Municipal Election) अधर में लटक गया. जबकि आयोग ने चुनाव चिन्ह तक जारी कर दिया था. साथ ही 48 नगर निकायों में चुनाव प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिया था. इसी बीच 23 नवंबर को झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद (Jharkhand Tribal Advisory Council) यानी टीएसी की तीसरी बैठक के बाद नगर निकाय चुनाव पर चर्चा बंद हो गई. आयोग ने कहा कि उसका काम है चुनाव कराना. लेकिन सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर राज्यपाल के अनुमोदन का प्रस्ताव नहीं पहुंचने की वजह से चुनाव कैसे हो सकता है. इसी बीच राजभवन की तरफ से टीएसी की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र के बाद पूरा मामला उलझता दिख रहा है. इससे जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें झारखंड की जनता संविधान के चश्मे से समझना चाहती है. इसी को लेकर ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार ने आदिवासी मामलों से जुड़े कानून और संविधान के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कात्यायन (Advocate Rashmi Katyayan) से बात की. उनसे पूछा गया कि क्या टीएसी के निर्णय के आलोक में नगर निकाय चुनाव टल सकता है. क्या टीएसी के निर्णय पर राज्यपाल का अनुमोदन जरूरी है. क्या अब तक जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था वह संवैधानिक रूप से सही था?
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:34 PM IST

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