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एसडीजेएम कोर्ट ने रूपा तिर्की से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को देने से किया इंकार, जानें क्या है वजह

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Published : Sep 11, 2021, 7:49 PM IST

Updated : Sep 11, 2021, 8:33 PM IST

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एसडीजेएम कोर्ट ने रूपा तिर्की से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को देने से किया इंकार

महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने को लेकर सीबीआई की टीम पिछले तीन दिनों से साहिबगंज में डेरा डाले हुए है. सीबीआई की टीम शनिवार को एसडीजेएम कोर्ट से दस्तावेज लेने पहुंची, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेज देने से इंकार कर दिया.

साहिबगंजः महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. सीबीआई के डीएसपी पी गैरोला के नेतृत्व में शनिवार को टीम रूपा तिर्की केस से जुड़े दस्तावेज लेने साहिबगंज सिविल कोर्ट पहुंची. लेकिन, एसडीजेएम कोर्ट ने दस्तावेज देने से इंकार कर दिया है.

यह भी पढ़ेंःरूपा तिर्की केसः दस्तावेज खंगालने साहिबगंज व्यवहार न्यायालय पहुंची सीबीआई की टीम

बताया जा रहा है कि एसडीजेएम कोर्ट ने सीबीआई से हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी. जब सीबीआई की टीम हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं करा सकी तो अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (SDJM) ने रूपा तिर्की केस से संबंधित दस्तावेज देने से इंकार कर दिया.

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सीबीआई के वरीय अधिकारी को दी गई सूचना

सीबीआई की टीम साहिबगंज सिविल कोर्ट से रूपा तिर्की का केस धनबाद सीआईडी कोर्ट में ट्रांसफर करना चाह रही है. सीबीआई टीम के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से केस ट्रांसफर कराने में लगे हैं, लेकिन शनिवार को भी केस ट्रांसफर नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट अपनी जगह सही है. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई है.

नौ सितंबर से सीबीआई कर रही है जांच

झारखंड हाई कोर्ट ने एक सितंबर को रुपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा. इसके बाद सीबीआई पटना के स्पेशल क्राइम ब्यूरो ने मामले में एफआईआर दर्ज किया. इसके बाद नौ सितंबर को सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. सीबीआई की टीम ने एसपी कार्यालय के अपराध शाखा से भी कुछ दस्तावेज लिया है.

Last Updated :Sep 11, 2021, 8:33 PM IST

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