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रांची: रिम्स के डेंटल विभाग में प्रिंसिपल पद की नियुक्ति पर उठा सवाल, नियमावली के साथ छेड़खानी

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Published : Jun 13, 2020, 6:07 PM IST

रिम्स के दंत चिकित्सक विभाग में प्रिंसिपल पद की नियुक्ति होने वाली है. विज्ञापन में प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति के लिए रिम्स प्रबंधन की ओर से अनुभव की अवधि 25 साल से घटाकर 17 साल कर दी गई है, जिसको लेकर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

रांची: रिम्स के डेंटल विभाग में प्रिंसिपल पद की नियुक्ति पर उठा सवाल
Question raised over appointment of Principal in RIMS Dental Departmen

रांची: रिम्स के दंत चिकित्सक विभाग में जल्द ही प्रिंसिपल पद की नियुक्ति होने वाली है, जिसको लेकर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. रिम्स प्रबंधन ने विज्ञापन में सिर्फ 17 साल ही अनुभव अवधि को योग्य माना गया है.

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प्रिंसिपल पद के लिए एडवर्टाइजमेंट

डेंटल विभाग में प्रिंसिपल पद के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जिसका साक्षात्कार 25 जून को होना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति के लिए रिम्स प्रबंधन की ओर से अनुभव की अवधि 25 साल से घटाकर 17 साल कर दी गई है. रिम्स नियमावली के अनुसार प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 25 साल के अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 17 साल ही अनुभव अवधि को योग्य माना है.

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17 साल के कार्य अनुभव

इसी को लेकर डेंटल विभाग के टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आपत्ति जताई गई है कि किस आधार पर रिम्स नियमावली को दरकिनार कर प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति के लिए 17 साल के कार्य अनुभव का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया. रिम्स प्रबंधन की ओर से रिम्स नियमावली को दरकिनार करने को लेकर डेंटल टीचर्स एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, ताकि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से रिम्स के नियमावली के अनुसार ही प्रिंसिपल पद की नियुक्ति हो सके. अब यह देखना होगा कि 25 जून को होने वाले इंटरव्यू में प्रिंसिपल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है.

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