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मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 21, 2023, 3:02 PM IST

Updated : Dec 21, 2023, 3:40 PM IST

High Court rejected bail plea of Prem Prakash. मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि अवैध खनन मामले में उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है.

High Court rejected bail plea of Prem Prakash
High Court rejected bail plea of Prem Prakash

रांचीः चर्चित पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है. प्रेम प्रकाश ने निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में उसे चुनौती दी थी.

बता दें कि करोड़ों रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद राज्य के चर्चित पावर ब्रोकर कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. अपनी याचिका में प्रेम प्रकाश ने ईडी कोर्ट के फैसले को गलत और मामले में खुद को निर्दोष बताया था. प्रेम प्रकाश की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने यह कहा है कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है. हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट के द्वारा प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को भी सही ठहराया है.

बता दें कि ईडी ने पहले ही प्रेम प्रकाश समेत तीन लोगों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है. वहीं बता दें कि ईडी के द्वारा झारखंड में कई घोटालों की जांच की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में ईडी द्वारा दिए हलफनामे में प्रेम प्रकाश के प्रभाव का जिक्र किया गया है. जिसमें बताया गया है कि प्रेम प्रकाश के सत्ता के बड़े लोगों के साथ-साथ कई नौकरशाहों से अच्छे संबंध थे.

Last Updated :Dec 21, 2023, 3:40 PM IST

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