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जज उत्तम आनंद मामले में सीबीआई जांच से हाई कोर्ट नाराज, सीबीआई अधिकारी को किया तलब

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Published : Sep 16, 2021, 5:13 PM IST

Updated : Sep 16, 2021, 6:42 PM IST

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धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच से झारखंड हाई कोर्ट नाराज है. कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा की जांच आगे बढ़ने के बजाय वहीं की वहीं है.

रांची: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने सीबीआई से पूछा कि जांच क्या हो रहा है? यह तो पता ही नहीं चल रहा है. जांच आगे बढ़ने के बजाय वहीं की वहीं है. अदालत ने सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को अगली सुनवाई के दौरान 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट पर अदालत ने काफी असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई जांच में कोई आगे नहीं बढ़ पा रही है. 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है. जांच वहीं की वहीं है.

अधिवक्ता धीरज कुमार

ऑटो चालक ने जज को क्यों धक्का मारी, इस बात को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है. वास्तव में क्या हुआ. इस बात का जिक्र कहीं नहीं नजर आ रहा है. अदालत ने सीबीआई को फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जांच चल रही है. अदालत ने उनके जवाब पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक पदाधिकारी की मौत हुई है. मामले की तेजी से जांच हो और कुछ परिणाम सामने आए.


धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास फोटो से टक्कर मारने के बाद हो गई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में सीबीआई ने प्रगति रिपोर्ट पेश की. अदालत ने उस रिपोर्ट पर असंतुष्टि व्यक्त की है.

Last Updated :Sep 16, 2021, 6:42 PM IST

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