रांचीः रिम्स में भर्ती मरीजों को समुचित भोजन मिले. इसको लेकर टेंडर निकला गया. इस टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रिम्स प्रबंधन से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना-अपना पक्ष रखें.
टेंडर प्रक्रिया पर नहीं लगी रोक
बता दें कि ओम इंटरप्राइजेज ने रिम्स प्रबंधन की ओर से निकाली गई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की है. कंपनी का कहना है कि रिम्स प्रशासन को जेम पोर्टल पर टेंडर निकालना चाहिए था, जिसमें कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन टेंडर डाले जा सकते थे, लेकिन रिम्स प्रशासन ने ऐसा नहीं किया. इसलिए इस टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए. हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता के आग्रह को अस्वीकार करते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया है.