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नगर निकाय के मेयर और अध्यक्ष के चक्रिय आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, हेमंत कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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Published : Dec 14, 2022, 6:48 PM IST

Updated : Dec 15, 2022, 8:36 AM IST

राज्य सरकार ने नगर निगम के मेयर और अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके अलावा नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय होगा. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन सहित 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है (Cabinet meeting under leadership of Chief Minister).

Cabinet meeting under leadership of Chief Minister Hemant Soren In Ranchi
Cabinet meeting under leadership of Chief Minister Hemant Soren In Ranchi

वंदना डाडेल, कैबिनेट सचिव

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई (Cabinet meeting under leadership of Chief Minister). प्रोजेक्ट भवन में चली इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे. कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले

  • एनईएमएस की सेवा विभिन्न विभागों में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • राज्य सरकार के अपर सचिव, मुख्य सचिव को आवासीय कार्यालय उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • रामगढ़ के गोला प्रखंड के निमरा गांव में बीएसएनएल टावर लगाने की स्वीकृति
  • झारखंड भवन नई दिल्ली के वर्ग 2, 3 और 4 के कर्मचारी को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति
  • पंचम विधानसभा के नवम मानसून सत्र का सत्रावसान की स्वीकृति दी गई.
  • शीतकालीन सत्र आहुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, जैन विश्वविद्यालय विधेयक, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक की अनुमोदन की स्वीकृति
  • नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन की स्वीकृति. मेयर और अध्यक्ष के एकल पद आरक्षण से जुड़ा है मामला. चक्रीय शब्द को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.
  • मनरेगा मजदूरों के अनुग्रह राशि में बढ़ोत्तरी. दुर्घटना मृत्यु होने पर 75 हजार से अब मिलेगा 2 लाख रुपया. सामान्य मृत्यु पर 30 हजार की जगह से 1 लाख मिलेगा.

राज्य सरकार ने नगर निगम के मेयर और अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करने का फैसला किया है. इसके अलावा नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय होगा. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन सहित 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम के आरक्षण से संबंधित प्रावधान से रोटेशन शब्द विलोपित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फैसले के मुताबिक निकायों के आरक्षण के रोस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर मेयर और अध्यक्ष के पद को रोटेशन पर आरक्षित नहीं किया जा सकेगा, इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है. नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से पहले विधि और वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, जिसके बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई. प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम,मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता,मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित कई मौजूद थे.

मंत्रिपरिषद की इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फर्नीचर और फनिशिंग के लिए सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया. पहले इन्हें डेढ़ लाख रुपये भत्ता मिलता था जिसे बढ़ाकर 3 लाख किया गया है.


कैबिनेट में पारित प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव बंदना डाडेल ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी करने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसके तहत दुर्घटना मृत्यु होने पर 75 हजार के स्थान पर अब उन्हें 2 लाख मिलेगा. वहीं सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार की जगह 1 लाख रुपया मनरेगा मजदूरों को मिलेगा. मंत्रिपरिषद ने झारखंड भवन नई दिल्ली के वर्ग 2, 3 और 4 के कर्मचारी को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति प्रदान की है.

वहीं, राज्य सरकार के अपर सचिव, मुख्य सचिव को आवासीय कार्यालय उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है. रामगढ़ के गोला प्रखंड के निमरा गांव में बीएसएनएल टावर लगाने की स्वीकृति के अलावे कैबिनेट ने पंचम विधानसभा के नवम मानसून सत्र का सत्रावसान की भी स्वीकृति प्रदान की है.

Last Updated :Dec 15, 2022, 8:36 AM IST

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