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द्वितीय जेपीएससी घोटाला के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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Published : Jun 11, 2020, 3:42 AM IST

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में द्वितीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुए घोटाले के आरोपी उप रजिस्ट्रार विजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने विजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है.

Hearing in second JPSC scam case
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले के आरोपी तत्कालीन विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के उप रजिस्ट्रार विजय कुमार सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने विजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है.

देखिए पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में द्वितीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुए घोटाले के आरोपी उप रजिस्ट्रार विजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

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अदालत ने उन्हें 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है और निचली अदालत को उन्हें बेल देने को कहा है. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व में भी अन्य आरोपी की जमानत इसी मामले में हो गया है. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर लिया. बता दें कि द्वितीय जेपीएससी में सभी विश्वविद्यालय में उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई थी. परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आने पर मामले की जांच सीबीआई को दी गई. मामले की जांच सीबीआई कर रही है. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि हजारीबाग विश्वविद्यालय में बिना पद के ही डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी गई. उसी मामले में विजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है.

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