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दागी विधायक और सांसदों पर दर्ज मुकदमे के निष्पादन पर हाई कोर्ट सख्त, शीघ्र निष्पादन का निर्देश

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Published : Nov 3, 2021, 8:06 PM IST

Updated : Nov 3, 2021, 10:07 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में दागी विधायक और सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के बिंदु पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड के दागी विधायक और सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने सभी मामले में आरोप पत्र समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं जिन मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है. उस मामले की सुनवाई को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. निष्पादन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में स्वत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी ट्रायल कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है. हर हाल में 6 महीने के भीतर सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करें. जिन मामलों में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है. उन मामलों में शीघ्र आरोप पत्र दायर करें.

जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे का निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश

14 दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश

अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में 14 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. प्रगति रिपोर्ट में यह बताने को कहा है कि कितने मामले निष्पादित किए गए हैं. राज्य में दर्जनों सांसद और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है. उसी मामले कि शीघ्र सुनवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.

थोक शराब बिक्री नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

वहीं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए थोक शराब बिक्री नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर भी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों द्वारा मामले में पेश किए गए दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं होने के कारण विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है. राज्य सरकार की नई नीति के खिलाफ झारखंड लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिसमें राज्य सरकार की नीति को गलत बताया गया है.

Last Updated :Nov 3, 2021, 10:07 PM IST

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