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पलामू में विधायक सरयू राय ने कहा- चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करती है तो चुनौती दिया जा सकता है, समरी लाल मामले में भी लेना चाहिए संज्ञान

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Published : Sep 9, 2022, 6:26 PM IST

विधायक सरायू राय ने कहा ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में सदस्यता रद्द होती है तो चुनौती दे सकते हैं. हालांकि, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना होगा. महादलितों पर हुए अत्याचार मामले में उन्होंने कहा कि कानून बनाने की जरूरत है.

saryu ray in palamu
पलामू में विधायक सरयू राय

पलामूः शुक्रवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय पलामू पहुंचे और पांडू थाना क्षेत्र के मुरूमातू में पीड़ित दलित परिवारों से मिले. पीड़ित परिवारों का हाल जाना. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरयू राय ने विधायक समरी लाल मामले पर कहा कि कई लोग हैं, जो ओडिशा के हैं. कोई भी व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ेगा तो देखना होगा कि वह व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले रहा है या नहीं. चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधायक समरी लाल से संबंधित शिकायत की गई है, देखिए क्या होता है.

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सरयू राय ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भ्रष्ट आचरण के मामले में एफआईआर तक हो सकता है. राज्यपाल के वापस लौटने के मामले में कहा कि लोग संवैधानिक संस्था और पदों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो सही नहीं. उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कोई शिकायत करता है और विधायक अयोग्य हैं तो मामले में राज्यपाल जांच करवा सकते हैं. चुनाव आयोग की अनुशंसा राज्यपाल के पास पहुंचेगा. इसके बाद राज्यपाल फैसला सुनायेंगे. राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोई भी कोर्ट जा सकता है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में यही स्थिति है. अगर चुनाव आयोग की अनुशंसा सदस्यता रद्द करने की है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा. सरयू राय ने कहा कि विधायकी जाने के बाद भ्रष्ट आचरण भी प्रमाणित होता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा.

क्या कहते हैं सरयू राय

मुरुमातु मामले पर सरयू राय ने कहा कि महादलितों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है. इसको लेकर सीएम और जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजेंगे. सरयू राय ने कहा कि जिस तरह झारखंड में आदिम जनजाति परिवारों के लिए अलग से कानून है, उसी तरह महादलितों के लिए भी कानून बनाने की जरूरत है.

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