हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

2020 के एक मामले में दो आरोपियों को 10 वर्ष सशक्त कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा

By

Published : Mar 29, 2023, 8:29 PM IST

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने साल 2020 में चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को सजा सुनाई है. दोनों आरोपी को 10 वर्ष सशक्त कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. बता दें कि दोनों आरोपी जिला कुल्लू के रहने वाले हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat

रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला लेते हुए आरोपी 31 वर्षीय राज कुमार जो जिला कुल्लू की तहसील आनी, डाकघर कोठी, गांव मुहान के रहने वाले हैं और 38 वर्षीय दिवान चंद जो जिला कुल्लू की तहसील आनी, डाकघर कोठी, गांव खडोरण के निवासी हैं को चरस रखने व बेचने के जुर्म में 10 वर्ष सशक्त कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बाताया कि 12 अक्तूबर 2020 को पुलिस टीम ने बारुबाग में नाका लगा रखा था. नाके के समय करीब 9 बजकर 50 मिनट पर सुबह एक बोलेरो जीप रामपुर की तरफ से आई जिसे चेकिंग के लिए रोका गया. जिसमें एक व्यक्ति बैठा था. जिसने अपना नाम राज कुमार बताया जो पुलिस को देख कर कुछ घबराया हुआ था. जिसपर पुलिस को किसी अवैध वस्तु होने का शक हुआ.

मौका पर दो व्यक्तियों के सामने गाड़ी को चेक किया, तो सीट के निचे एक बैग में चरस बरामद हुई. जो तोलने पर 2 किलो 58 ग्राम पाई गई. पुछताछ के दौरान राज कुमार ने बताया कि इसके साथ इस चरस को बेचने के लिए ले जाने में दिवान चंद भी अपनी गाड़ी में आगे पीछे चल कर इसका सहयोग कर रहा था. दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल का अवलोकन करने पर दोनों आरोपी आपस में संपर्क में पाए गए.

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया. ट्रायल के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को चरस रखने व बेचने का दोषी पाया. सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल व अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरज मोहिनी ने की.

ये भी पढ़ें:हाई कोर्ट पहुंचा वाटर सेस मामला, अदालत का केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस, 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

ABOUT THE AUTHOR

...view details