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रामपुर में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध, सभी को उम्रकैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

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Published : May 24, 2023, 11:08 AM IST

रामपुर की अदालत ने चार आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद व दो लाख रुपए जुर्माना अदा करने सजा सुनाई है. पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

रामपुर में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध
रामपुर में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध

रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपीयों को आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए अदा करने की सजा सुनाई है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की. उन्होंने बताया कि आरोपी चमन लाल (30)पुत्र सोहन लाल, मोहन लाल (29)पुत्र कृष्ण चन्द, गोबिन्द सिंह(32) पुत्र नाथू राम , सुनील पुत्र रमेश चन्द सभी निवासी गांव मझेवटी डा० देवनगर रामपुर जिला शिमला (हि०प्र०) को आजीवन कारावास व 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई. साथ ही इस जुर्माना की राशि को मृतक के आश्रितों को अदा करने के आदेश भी पारित हुए हैं.

जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 5 नवंबर 2015 को मृतक चमन लाल पुत्र स्व0 दीनानाथ निवासी गांव कतमोरी लांग डा० उर्टू तै० निरमण्ड जिला कुल्लू उम्र 24 साल अपने दोस्तों के साथ उनके सहकर्मी की शादी में गांव फौला गया हुआ था. मृतक व उसके सहकर्मी दत्तनगर मिल्क प्लांट में काम करते थे. शादी में सभी ने शराब पी तथा डीजे में नाचने लगे. कुछ समय बाद मृतक उसके दोस्त व आरोपी खेत में शराब पीने बैठ गए.

जहां पर मृतक व उसके दोस्त का आरोपीगणों के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसमें मृतक व उसके दोस्त को मार पड़ी. उसके बाद मृतक व उसका दोस्त घर के लिए चल पड़े. जब वह सड़क पर पहुंचे तो तीन आरोपी उन्हें भरेरीनाला के पास मिले और उनके साथ मारपीट की. जहां से चमन मृतक कहीं भाग गया व उसके दोस्त देव राज को गाड़ी में बैठा कर ले गए. वह लोग चमन को भी तलाश रहे थे. थोड़ा आगे उन्होंने देव राज को गाडी से बाहर डाल दिया. चारो आरोपीगण सुबह के 3 बजे तक उसी सड़क में घुम रहे थे. मृतक की मां ने उसके वापस घर न आने बारे सूचना रामपुर पुलिस को दी.

तलाश के दौरान दो दिन बाद लाश सड़क से काफी नीचे पत्थरों की आड में मिली. चारों आरोपीगणों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी का मुकदमा थाना रामपुर में दर्ज किया गया. तफ्तीश पूर्ण होने पर चालान अदालत में पेश किया गया.इस के दौराने मुकदमा की सुनवाई कुल 21 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए. सभी साक्ष्य गवाह के ब्यान व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सभी को चमन कुमार की हत्या का दोषी पाया गया और चारों आरोपीगणों को उम्रकैद की मजा सुनाई.

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