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अब नहीं होगी कोई गडबड़ी! दुकानदारों के बाट व तराजू पर लगी मोहरें, सरकार को करोड़ों का फायदा

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 29, 2023, 9:16 AM IST

Stamp on Weight-Scales in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में किसी भी वस्तु को तोलने में और उस वस्तु के तय मूल्य से ज्यादा पैसा न वसूला जाए, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है. इसी के तहत विभाग ने इस साल बाट और तराजू पर मोहरें लगाकर 3.83 करोड़ रुपए का शुल्क वसूला है.

Stamp on Weight-Scales in Himachal Pradesh
Stamp on Weight-Scales in Himachal Pradesh

करसोग: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग ने चालू वित्त वर्ष में बाट व तराजू पर मोहरें लगा कर सरकार ने शुल्क से 3.83 करोड़ कमाए हैं. वहीं, विभाग ने 30 नवंबर तक प्रदेश में कुल 8747 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए हैं. इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 945 प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के नियमों के तहत चालान भी किए हैं.

प्रदेश में बाट व तराजू पर मोहरें लगा कर सरकार ने शुल्क से 3.83 करोड़ कमाए हैं. ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई विधिक माप विज्ञान संगठन की बैठक में दी गई. इस दौरान वित्त वर्ष 2023-24 में संगठन की ओर से किए गए कार्यों की भी समीक्षा हुई.

945 प्रतिष्ठानों के चालान: चालू वित्त वर्ष में 30 नवंबर तक प्रदेश में कुल 8747 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए गए हैं. इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 945 प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के नियमों के तहत चालान भी किए गए हैं. इसके अलावा 879 प्रतिष्ठानों से विभागीय समझौता भी हुआ है. जिससे 24 लाख 68 हजार की राशि इकट्ठी की गई. यही नहीं विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 2 लाख 52 हजार 722 तोल एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मोहरांकन से 3 करोड़ 83 लाख 42 हजार 881 शुल्क के रूप में एकत्रित किए.

अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए समय-समय पर पेट्रोल पंप, घरेलू गैस, आभूषणों, मिठाइयों व अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित निरीक्षण करने को कहा गया है. इस दौरान अगर कहीं पर भी अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

'उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य': रामकुमार गौतम का कहना है कि विधिक माप विज्ञान संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है. इसमें किसी भी तरह की वस्तुओं को कम तोलने व अंकित मूल्य से अधिक वसूली पर संगठन की ओर से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नंबर 1800-11-4000 या 1915, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नंबर 1100 व 1967 पर संपर्क कर सकते हैं. रामकुमार गौतम ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए संगठन की ओर से जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों एवं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है.

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