बिलासपुर: जिला में अब कोई भी दवा विक्रेता बिना डॉक्टर से अप्रूवल हुई पर्ची के बिना बुखार, जुखाम व सर्दी की दवा नहीं दे सकता. जिलाभर के दवा विक्रेताओं को सीएमओ बिलासपुर डॉ. प्रकाश दडोच ने आदेश जारी कर दिए है. साथ ही कहा है कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जिन लोगों में सर्दी, जुखाम, खांसी आदि के लक्षण है, वे दवा विक्रेताओं से दवाई लेकर स्वयं ही अपना उपचार कर रहे है और कोविड-19 के टेस्ट नहीं करवा रहे हैं.
बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाईयां न दें
पिछले कुछ समय में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के मरीजों को बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाईयां न दें. इसके अतिरिक्त उन्हें नजदीकी चिकित्सा संस्थान में जाकर कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें.