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मंडी में पंचायती राज उप चुनाव: 40 सीटों पर 10 अगस्त को होगा मतदान, इस दिन से शुरू होगा नामांकन

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Published : Jul 15, 2022, 7:58 AM IST

मंडी में पंचायती राज संस्थानों की 40 सीटों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया (by elections of Panchayati Raj Institutions) है.जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि इन सीटों कि लिए नॉमिनेशन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित स्थलों पर 25, 26 और 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे.

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मंडी:जिले में पंचायती राज संस्थानों की 40 सीटों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया (by elections of Panchayati Raj Institutions)है. इनमें पंचायत समिति की 2 - स्यांज (गोहर) और टौर जाजर (धर्मपुर), प्रधान की 1-फतेहपुर(गोपालपुर ब्लॉक), उपप्रधान की 2- गुमहू (गोपालपुर ब्लॉक) और जुगाहन (धनोटू ब्लॉक) और विभिन्न पंचायतों में वार्ड मेंबर की 35 सीटों के लिए चुनाव होगा. यह सीटें व्यक्तिगत कारणों या अन्य वजहों से त्यागपत्र देने या चुने गए सदस्यों की मृत्यु के कारण रिक्त हुई हैं. संबंधित पंचायतों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

नॉमिनेशन 25 जुलाई से:जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि इन सीटों कि लिए नॉमिनेशन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित स्थलों पर 25, 26 और 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. उम्मीदवार 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. यह अवधि पूर्ण होते ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे. इससे पहले 25 जुलाई को पोलिंग स्टेशनों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा. 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे.प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर के वोटों की गिनती वोटिंग खत्म होते ही संबंधित पंचायत मुख्यालय में मतगणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी

वोटों की गिनती 12 अगस्त को: वहीं ,पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती 12 अगस्त को संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर होगी. चुनावों के नतीजे वोटों की गिनती पूरा होते ही घोषित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित पंचायतों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. इनमें पंचायत समिति के लिए संबंधित ब्लॉक में और प्रधान, उपप्रधान व वार्ड मेंबर के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्ष चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी.

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