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Rohtak News: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले दोषी को 3 साल की सजा

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Published : Apr 29, 2023, 7:44 AM IST

रोहतक जिला कोर्ट (Rohtak District Court News) ने एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. मामला 3 साल पुराना है.

City Police Station Rohtak
City Police Station Rohtak

रोहतक: जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसला कर ले जाने के दोषी युवक को शुक्रवार को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषी के खिलाफ पीड़ित लड़की के घरवालों ने मामला दर्ज किया था.

गौरतलब है कि 26 फरवरी 2020 को सिटी पुलिस स्टेशन रोहतक में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर एक युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 ए, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोहतक निवासी अमित इस व्यक्ति के घर से उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर कहीं अपने साथ ले गया था.

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सिटी पुलिस स्टेशन ने बाद में नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया. नाबालिग लड़की की काउंसलिंग कराई गई तो उसने बताया कि आरोपी अमित उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशेर सिंह ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने अमित को इस मामले में दोषी ठहराया है.

कोर्ट ने दोषी अमित को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 ए में 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना किया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा उसे भुगतनी होगी. वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506 में एक-एक साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

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