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मुश्किल में मनीष ग्रोवरः रोहतक कोर्ट का आदेश, मनीष ग्रोवर पर दर्ज होगी FIR

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Published : Jul 24, 2019, 9:15 PM IST

रोहतक जिला अदालत ने प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर

रोहतकः लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई झड़प में बुधवार को जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ने हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है.

मामले की जानकारी देते वकील

याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि अदालत ने 3 जून 2019 को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था. उन्होंने बताया कि इस आदेश के खिलाफ एसएचओ शिवाजी कॉलोनी ने रिवीजन फाइल की थी. जिसको आज एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 3 जून 2019 का आदेश यथावत बनाए रखने को पुलिस को निर्देश दिए. कोर्ट ने धारा 420, 506, 483, 188 ,171-सी , 166-ए ,511, 34, 120-बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?
12 मई को मतदान के दिन सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक बीबी बत्रा के बीच काठमंडी स्थित बूथ पर विवाद हो गया था. इस दौरान जिला बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट भी पूर्व विधायक के साथ में थे. उन्होंने बीच-बचाव कराने का प्रयास किया लेकिन तभी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के काफिले में आए रमेश लोहार ने जान से मारने की धमकी दी.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रमेश लोहार ने गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बदली थी जिसको लेकर उस समय एसपी रोहतक को शिकायत दी गई थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और आज कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें.

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