रेवाड़ी: 15 नंवबर 2018 को धारूहेड़ा सीआईए-2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की हत्या मामले में रेवाड़ी में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. 4 साल पहले हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की हत्या हुई थी. उस वक्त वह CIA-2 के इंचार्ज थे. शराब ठेकेदार मर्डर के वांटेड नरेश धारूहेड़ा ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस केस में आरोपी नरेश को दोषी करार दिया था.
करीब 4 साल तक एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए (murder case convict in Rewari ) गए. वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में संदेह के चलते कोर्ट ने गुरुवार को संजीव और सुधीर को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी नरेश को हत्या का दोषी करार दिया था. शुक्रवार को नरेश की पेशी के वक्त पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा. इसके बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई.
1992 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए:रणबीर सिंह 2 अगस्त 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए (CIA Incharge 2 Murder Case in Rewari) थे. रणबीर पहले भी गौ तस्करों से मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं. उनके परिवार में छोटा भाई मनबीर, मां, पत्नी, 2 बेटियां और एक 13 साल का बेटा है. वो परिवार के साथ दिल्ली रोड स्थित पुलिस लाइन में रहते थे. रणबीर के पिता भी हरियाणा पुलिस में ASI रह चुके हैं.
ADJ एडिशनल सेशन जज ने सुनाए कई अहम फैसले: कई बड़े मामलों में सुनवाई कर चुके ADJ एडिशनल सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने कुछ समय पहले ही रेवाड़ी में जॉइन किया था. एडीजे सुशील कुमार गर्ग अपने फैसलों के लिए काफी चर्चित रह चुके हैं. वह गुरमीत राम रहीम को रणजीत हत्याकांड और अब्दुल करीम टुंडा को बम ब्लास्ट मामले में सजा सुना चुके हैं. इसके अलावा रेवाड़ी में भी कई सालों से पेंडिंग चल रहे केसों में लगातार आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं. शुक्रवार को एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी नरेश को फांसी की सजा सुनाई है.