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पानीपत कोर्ट का फैसला: 6 साल पहले हुए हरी हत्याकांड में 14 लोगों को उम्र कैद

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Published : Jan 23, 2023, 4:24 PM IST

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पानीपत में 6 साल पहले हुए हरी हत्याकांड में 14 लोगों को उम्र कैद ()

पानीपत कोर्ट ने हत्या के केस में (Hari murder Case in panipat) फैसला सुनाते हुए 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में प्रत्येक दोषी पर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

पानीपत:शहर के सदर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले हुए पानीपत के हरी हत्याकांड केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला 2016 का है, जब पंचायती जमीन के झगड़े में भज्जी और हरी पर गांव के ही 16 लोगों ने हमला कर दिया था. हमले के अगले दिन 14 जून 2016 को हरी की इलाज के दौरान मौत गई थी. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2 लोगों को बरी कर दिया है. वहीं, 14 लोगों को उम्रकेद की सजा सुनाई है और इन पर 24 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पानीपत के सदर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले हुए हरी हत्याकांड में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने 14 लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि 2016 में पंचायती जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें भज्जी और हरी पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया था.

कोर्ट ने हरी हत्याकांड में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई.

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इसमें दोनों गंभीर घायल हो गए थे, इलाज के दौरान हरी की मौत हो गई थी. कोर्ट ने अपने फैसले में प्रत्येक दोषी पर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. हत्याकांड के सभी दोषी छाजपुर गांव के रहने वाले हैं.

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इन आरोपियों को हुई सजा: कोर्ट ने अपने फैसले में रवित, सुमित, सुंदर, विकास, सुनील, रिंकू उर्फ वीरेंद्र, सचिन, दीपक, जोगिंद्र, अंकुश, जगदीश, राजेश, तेजा और संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सभी दोषी गांव छाजपुर खुर्द के रहने वाले हैं. कोर्ट ने सुनील और जोनी को बरी कर दिया है.

इन धाराओं के तहत हुई सजा:कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है, धारा 148 के तहत आरोपियों को 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी. वहीं, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना व धारा 307 के तहत 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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ये है पूरा मामला:छाजपुर गांव के हुकम सिंह ने 12 जून 2016 को सदर थाने में शिकायत दी थी कि वह अपने भजन उर्फ भज्जी व हरी के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पानीपत से अपने घर जा रहे थे. उसके बेटे छज्जू ने बाइक गांव के अड्‌डे पर एक दुकान के सामने खड़ी की हुई थी. बाइक उठाने के लिए उसका बेटा भज्जी व हरी ट्रैक्टर से नीचे उतर गए.

जब भज्जी बाइक स्टार्ट करने लगा, तो वहां कई बाइक पर सवार होकर सुनील, रवित, विक्की, शीला, सुमित, रिंकू, सुंदर, राजेश, संजय, अंकुश, जगदीश, तेजपाल, जोनी और सचिन आ गए. सभी के हाथों में तलवार, पिस्तौल, हॉकी, सरिए, लकड़ी के बिंडे, गंडासी समेत अन्य हथियार थे. आरोपी बाइक से नीचे उतरे और एकमत होकर सभी ने भज्जी व हरी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिसके बाद इलाज के दौरान 13 जून को हरी की मौत हो गई थी.

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