भिवानी:हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग ने बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नियमों में बदलाव करके सख्ती दिखाई है. इसके साथ ही जिन जिलों में अधिक नकल होती है. वहां पर नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से व पुलिस की मदद से टीचर ,कर्मचारियों ,पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, रादौर में पैरेंट्स ने बच्चों के लिए मांगी ऑनलाइन परीक्षाएं
इस प्रशिक्षण अभियान का आगाज भिवानी जिले से शुरू किया जा चुका है. नए नियमों के तहत नकल करते पाए जाने पर परीक्षार्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और उसे अधिकतम 3 साल के लिए परीक्षा के लिए डिसक्वालीफाई भी किया जाएगा.
भिवानी के पंचायत भवन में परीक्षा में ड्यूटी देने वाले सुपरवाइजर, अध्यापकों, पुलिस विभाग व प्रशासन के कर्मचारियों को परीक्षण देकर नए नियमों के बारे में बताया गया. 20 अप्रैल से हरियाणा में शुरू होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए रणनीति तैयार की गई.
इस दौरान अध्यापकों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बताया गया कि यदि वे नकल में शामिल पाए गए. तो शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पालिसी के अनुसार उन्हें नेगेटिव मार्किंग मिलेंगी. जिसके बाद में दूरदराज के स्कूलों में तैनात होना होगा और घर परिवार से दूर रहना होगा.