दिल्ली

delhi

NCR Crime: हत्या के प्रयास के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सुनाई सजा और लगाया जुर्मानाना

By

Published : Aug 22, 2023, 8:57 AM IST

Updated : Aug 22, 2023, 9:03 AM IST

नोएडा के थाना 49 के 2018 के एक मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय सूरजपुर के अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है

Etv Bharat
Etv Bharat

ग्रेटर नोएडा: नोएडा के थाना 49 के 2018 के एक मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय सूरजपुर के अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना 49 के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2018 को पीड़ित छेद लाल ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने की शिकायत पुलिस से की. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि बरौला में भट्टी चौक के पास गुप्ता बुक्स के नाम से उनकी दुकान है. वह और उसका बेटा अनिल दुकान पर बैठे हुए थे तभी बस अड्डे की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक आए और उन्होंने अवैध तमंचा निकालकर उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही अवैध तमंचा और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. गोली लगने से घायल अनिल कुछ समय के उपचार के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिचार्ज होकर अपने घर आ गया. पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. जिला न्यायालय में आधे दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए गए.

सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का आवास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है दंडित . अर्थ दंड (जुर्माने) की राशि जमा करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें- सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेशी महिला अपने पति की तलाश में एक साल के बच्चे को लेकर पहुंची नोएडा

Last Updated :Aug 22, 2023, 9:03 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details