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NEET PG Counselling : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर्स ने जताई खुशी

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Published : Jan 7, 2022, 1:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में हुई आज सुनवाई और इस फैसले को लेकर FORDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. उसको लेकर हमें काफी खुशी है. इतना ही नहीं जो लड़ाई हमने लड़ी थी वह पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया है. इसके लिए हम सभी डॉक्टर साथी खुश हैं. इसके अलावा आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया है. उसको लेकर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा भी करते हैं.

फैसले पर डॉक्टर्स ने जताई खुशी
फैसले पर डॉक्टर्स ने जताई खुशी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग को लेकर फैसला देते हुए 2021-22 के सत्र के लिए 27 फीसदी OBC आरक्षण को बरकरार रखा है. SC ने कहा कि हम OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं. काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है. इसके साथ ही 10 फीसदी EWS आरक्षण भी हो. आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टरों ने खुशी जताई है.


सुप्रीम कोर्ट में हुई आज सुनवाई और इस फैसले को लेकर FORDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. उसको लेकर हमें काफी खुशी है. इतना ही नहीं जो लड़ाई हमने लड़ी थी वह पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया है. इसके लिए हम सभी डॉक्टर साथी खुश हैं. इसके अलावा आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया है. उसको लेकर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा भी करते हैं.

SC के फैसले पर डॉक्टर्स ने जताई खुशी

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वहीं सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी खुश हैं. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं. साथ ही मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया. हर रोज हमारी आवाज सरकार और कोर्ट तक पहुंचाई. आज जो फैसला हमारे पक्ष में आया है अब उससे जूनियर डॉक्टर भी काफी खुश हैं. वह जल्दी काम पर लौट आएंगे क्योंकि दिल्ली लगातार में कोरोना महामारी भी बढ़ रही है.

इसी को देखते हुए अब हम अपने काम पर वापस आएंगे और अपना काम सुचारू रूप से जारी रखेंगे. बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NEET PG 2021 के लिए विस्तृत EWS मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है. इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा. तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे.

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