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Bribe Case In Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत लेते पकड़े गए सब इंस्पेक्टर को CBI हिरासत में भेजा

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 15, 2023, 9:50 AM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू की संलिप्तता वाले 45,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मामले में कथित तौर पर रिश्वत लेते पकड़े गए एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को मंगलवार को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. Court sends Delhi Police officer to CBI custody, Rouse Avenue Court, Delhi court sends SI to CBI custody

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नई दिल्ली:14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राजेश यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो दिन की रिमांड दे दी. एसआई को एजेंसी ने एक अन्य फरार आरोपी सब इंस्पेक्टर वरुण चीची की ओर से 4.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आरोपी राजेश यादव की दो दिन की हिरासत केंद्रीय ब्यूरो को दे दी. अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे संबंधित अदालत के सामने पेश करे. सीबीआई ने सबूत हासिल करने और अन्य आरोपियों वरुण की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मांगी.

जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी व्यक्ति दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और नई दिल्ली के बाराखंभा पुलिस स्टेशन में तैनात थे. अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शन का भी अवलोकन किया. अदालत ने कहा कि आरोपी ने रिश्वत प्राप्त की और सहयक-को सूचित किया. आरोप लगाया कि पैसा 4.5 लाख रुपये था, 5 लाख रुपये नहीं. सीबीआई के अभियोजक अमजद अली ने प्रस्तुत किया कि आरोपी राजेश ने वरुण चीची की ओर से रिश्वत की रकम प्राप्त की जो फरार है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. साक्ष्य जुटाने और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है.

सीबीआई ने तर्क दिया कि गिरफ्तार आरोपी दूसरे आरोपी का साथी है. दूसरी ओर, राजेश यादव की ओर से अधिवक्ता धनंजय राय ने पक्ष रखा और आरोपी की रिमांड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि राजेश और वरुण के बीच कोई संबंध नहीं है. आरोपी व्यक्तियों ने केवल कमरा साझा किया था. उसने पैकेट भी नहीं लिया, वकील राय ने कहा, उन्होंने शिकायतकर्ता से केवल इसे एक मेज पर रखने के लिए कहा. दूसरी ओर, सीबीआई अभियोजक ने खंडन करते हुए कहा कि आरोपी ने रिश्वत के पैसे की जांच की और फिर उसने उसे अपनी अलमारी में रख लिया.

सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपी ने सह-साथी के साथ बातचीत भी की थी. आरोपी वरुण की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई है.'अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या पैकेट से पैसे दिख रहे हैं. उसने जवाब दिया कि पैसा दिख रहा है. इसे आरोपी ने रिसीव करने के बाद अलमारी में रख दी.

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