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दिल्ली के हर थाने में तैनात होंगे पैरा लीगल वालंटियर, फरियादियों को देंगे कानूनी सलाह

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Published : Feb 20, 2023, 5:51 PM IST

दिल्ली के सभी थानों में पैरा लीगल वालंटियर तैनात किये जायेंगे. इन पैरा लीगल वालंटियर का काम मिसिंग बच्चों के परिजनों की मदद करना और उन्हें मुआवजे इत्यादि संबंधी जानकारियां देना और उनकी शिकायत दर्ज करवाने में मदद करना होगा.

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता
डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता

नई दिल्ली:दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों में न्यायिक जागरुकता और न्यायिक साक्षरता बढ़ाने के लिए पैरा लीगल वालंटियर स्कीम शुरू करने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नई पैरा लीगल वालंटियर की स्कीम तैयार की है. यह दिल्ली के सभी 281 थानों में लागू की जाएगी.

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जल्दी दिल्ली के लोगों को हर थाने में एक पीएलवी (PLV) डेस्क देखने को मिलेगी. उन्होंने बताया कि 2013 में बचपन बचाओ याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने थानों में पैरा लीगल वालंटियर तैनात करने की बात कही थी. जिस के संबंध में 2016 में एक स्कीम को दिल्ली सरकार ने स्वीकृत दी थी. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चल रहे एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पैरा लीगल वालंटियर तैनात करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर 2022 में पैरा लीगल वालंटियर सर्विस शुरू की गई, जो दिल्ली के 50 पुलिस स्टेशन में शुरू की गई थी.

इन पैरा लीगल वालंटियर का काम मिसिंग बच्चों के परिजनों की मदद करना और उन्हें मुआवजे इत्यादि संबंधी जानकारियां देना और उनकी शिकायत दर्ज करवाने में मदद करने का था. इसको लेकर सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को एक दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की लागू की गई पैरा लीगल वालंटियर सर्विस की सराहना की गई. साथ ही इस सर्विस को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया. इस दिशा निर्देशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 27 जनवरी की एक आदेश में एक योजना बनाकर पेश करने का निर्देश दिया. जिस पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नई पैरा लीगल वालंटियर योजना तैयार किया है.

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कैसे नियुक्त किए जाएंगे पैरा लीगल वालंटियर?:सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि डीएसएलएसए एक पूल बना कर पैरा लीगल वालंटियर की तैनाती करेगी. इसलिए कल वालंटियर में कानून के छात्र, समाजसेवी, रिटायर्ड शिक्षक, निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्र या जिन लोगों को कानून की जानकारी है वह पैरा लीगल वालंटियर बन सकते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि पैरा लीगल वालंटियर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में रखा जाता है. इस दौरान दिन की शिफ्ट में 750 रुपए प्रति शिफ्ट और रात की शिफ्ट में 1000 रुपए प्रति शिफ्ट दिया जाता है.

कैसा रहा अब तक का अनुभव:डीएसएलएसए में पिछले 6 माह से पैरा लीगल वालंटियर सर्विस को मॉनिटर कर रही हर्षिता मिश्रा बताती हैं कि इस सेवा के चलते मिसिंग बच्चों की रिकवरी और उनके संबंध में शिकायतें दर्ज किए जाने को लेकर प्रगति देखी गई है. उन्होंने कहा कि जब यह सेवा दिल्ली के सभी थानों में चालू हो जाएगी तो कोई भी केस बिना रजिस्टर भी नहीं रहता है. साथ ही जब लोग भी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सक्रिय होंगे तो उन्हें भी मदद मिलेगी.

केवल मिसिंग बच्चे नहीं बल्कि सभी अपराधों के लिए काम करेंगे पीएलवी:मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले इस सेवा को केवल मिसिंग बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशन के अनुसार अब बाल अपराध से जुड़े प्रत्येक मामले में पैरा लीगल वालंटियर मदद करेंगे. वहीं, अन्य किसी व्यक्ति को भी यदि कानूनी मदद की आवश्यकता होगी तो पैरा लीगल वालंटियर उनकी मदद करेंगे. हालांकि, अन्य अपराधों की मदद करना उनकी सेवाओं में शामिल नहीं है.

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