नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. याचिका में कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दो वकीलों और एक कानून के छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
जनहित याचिका में वादियों द्वारा दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और पुलिस आयुक्त को पार्टी बनाया गया है. याचिका में दिल्ली सरकार के 13 मई, 2020 के कैबिनेट के फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें घोषणा की गई है कि कोरोना में ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए मरने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.