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Air India urination case: पीड़िता बीमार है, उसने खुद किया पेशाब...मैंने नहीं किया, कोर्ट में बोला शंकर

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Published : Jan 13, 2023, 5:28 PM IST

Updated : Jan 13, 2023, 8:34 PM IST

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एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में नया मोड़ आ गया है. दरअसल, आरोपी शंकर मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि महिला पर उसने पेशाब नहीं किया बल्कि महिला को इनकांटीनेंस की समस्या है. इसलिए महिला ने खुद ही अपनी सीट पर पेशाब कर दिया था.

नई दिल्लीः एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने का आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली कोर्ट में नया खुलासा किया है. कोर्ट को दिए बयान में मिश्रा ने बताया कि उसने महिला पर पेशाब नहीं किया था बल्कि महिला ने खुद ही अपनी सीट पर पेशाब कर दिया था. आरोपी के बयान को वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता के माध्यम से पेश किया गया था. इसमें आरोपी ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी. उनके (मिश्रा) के लिए वहां तक जाना संभव नहीं था. महिला को इनकांटीनेंस (संयम न रखने की समस्या) है, इसलिए उसने खुद ही पेशाब कर दिया. वह एक कथक नर्तकी है और 80 प्रतिशत कथक नर्तकियों में यह समस्या होती है.

दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि उनकी जगह किसी और को होना चाहिए. महिला ने खुद पेशाब किया था. फ्लाइट में बैठने की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी उसकी सीट पर नहीं जा सकता था. शिकायतकर्ता के पीछे बैठे यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की. इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने कहा कि फ्लाइट में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना कोई असंभव बात नहीं है. माफ करें, लेकिन मैंने भी फ्लाइट में यात्राएं की है. किसी भी पंक्ति से कोई भी किसी तरफ जा सकता है.

वहीं, शंकर मिश्रा की वकील इशान शर्मा ने कहा कि महिला 9ए पर बैठी थी और उसके बगल में एक और महिला बैठी थी. उनका दावा है कि उसने इस तरह से पेशाब किया कि उसके बगल वाली महिला को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ. यह कैसे संभव है, दूसरी स्त्री कैसे गुस्सा नहीं आता? यह लॉजिक बेसिक फिजिक्स को फेल कर देता है और हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं. दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और जो आरोप लगाए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले में गवाहों की कमी है. यह तभी सामने आया, जब महिला ने घटना के बारे में खुद दावा किया था.

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बता दें कि 7 जनवरी को मजिस्ट्रियल कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया था. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इस याचिका को लेकर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया था. पुलिस की तरफ से मिश्रा की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी. शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उसने दूसरी सीट पर बैठी महिला के पास नशे की हालत में जाकर पेशाब कर दी थी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपी की कस्टडी जरूरी है.

(इनपुट- ANI)

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Last Updated :Jan 13, 2023, 8:34 PM IST

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