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करीना कपूर खान किताब 'प्रेग्नेंसी बाइबल' पर फिर फंसीं, कोर्ट ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

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Published : Sep 17, 2021, 9:31 PM IST

फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर के केस करने की मांग को लेकर जबलपुर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने करीना कपूर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है. मामले में ओमती थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.

करीना कपूर खान
करीना कपूर खान

जबलपुर: जबलपुर जिला अदालत में अभिनेत्री करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) सहित अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया था. परिवाद में अनावेदकों के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान सामने आया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद ओमती थाना प्रभारी ने जांच प्रतिवेदन पेश नहीं किया. अदालत ने ओमती थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस (So Cause Notice) जारी किया है.

करीना कपूर खान पर केस दर्ज करने की मांग

सिविल लाइन निवासी क्रिस्टोफर एंथोनी की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) फिल्मी कलाकार है. उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की मंशा से एक किताब 'करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल' (Kareena Kapoor Khan Pregnancy Bible) के नाम से प्रकाशित की है, जिसका कवर पेज आपत्तिजनक है.

किताब को ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल (Bible) से जोड़ा गया है, जिससे संपूर्ण ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इतना ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा से 'मेरा नाम मैरी है' गाने पर कथित रूप से अश्लील डांस किया था, जबकि बाइबल के अनुसार मैरी प्रभु ईसा मसीह की माता (Mother Mary) हैं.

बाइबिल के बाद मैरी शब्द भी ईसाइयों के लिए पवित्र शब्द है. परिवाद में करीना कपूर सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है. परिवाद में अभिनेत्री करीना कपूर खान, अदिती शाह भिमजियानी, अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग, जगरनॉट बुक्स, एसपी जबलपुर और ओमती थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है.

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

परिवाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ओमती थाना प्रभारी को जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिये थे. सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाया कि कई अवसर देने के बावजूद भी ओमती थाना प्रभारी ने जांच प्रतिवेदन पेश नहीं किया है. जिसके बाद न्यायालय ने थाना प्रभारी के खिलाफ शो-कॉज नोटिस (So Cause Notice) जारी किया है

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