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सिख अलगाववादी पन्नू मामले में अमेरिकी प्रवक्ता मिलर ने कहा- ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं

By ANI

Published : Dec 6, 2023, 7:43 AM IST

खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर एक बार फिर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं. Matthew Miller on Sikh separatist Pannu

"It's something we take very seriously": US amid indictment of Indian in foiled 'plot' to kill Sikh separatist Pannun
सिख अलगाववादी पन्नुन मामले में अमेरिकी प्रवक्ता मिलर ने कहा- ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं

वाशिंगटन:अमेरिका में कथित तौर पर विफल हत्या की साजिश में एक भारतीय को आरोपी ठहराए जाने के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका इस मामले को 'बहुत गंभीरता से' लेता है. उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और वे करेंगे. परिणामों की प्रतीक्षा करें.

प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, 'मैंने कहा कि मैं अप्रत्यक्ष सामग्री पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि यह एक कानूनी मामला है और जब अमेरिकी न्याय विभाग अदालत में मामला पेश कर रहा है तो मेरे लिए ऐसा करना अनुचित होगा. मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमने इस सरकार के सबसे वरिष्ठ स्तर पर नोट किया है, विदेश मंत्री ने इसे सीधे अपने विदेशी समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाया है. हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं.'

सिख अलगाववादी पन्नू

उन्होंने आगे कहा,'उन्होंने हमसे कहा कि वे जांच कराएंगे. उन्होंने सार्वजनिक रूप से जांच की घोषणा की है और अब हम जांच के नतीजे देखने का इंतजार करेंगे. यह कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं.' उनका बयान अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सिख अलगाववादी आंदोलन के एक अमेरिकी नेता और न्यूयॉर्क में एक नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में कथित संलिप्तता के लिए एक भारतीय नागरिक के खिलाफ अभियोग को खारिज करने के बाद आया है.

न्याय विभाग ने दावा किया कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसकी पहचान मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में दायर अभियोग में नहीं की गई थी उसने हत्या को अंजाम देने के लिए एक निखिल गुप्ता नामक एक भारतीय नागरिक को काम सौंपा था. इस योजना को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा विफल कर दिया गया.

गुप्ता फिलहाल हिरासत में हैं और उस पर आरोप लगाया गया है. इसके तहत अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चेक अधिकारियों ने 30 जून को गुप्ता को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया. अपने अभियोग में न्याय विभाग ने दावा किया है कि इस साल की शुरुआत में गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का निर्देश दिया था.

यह आरोप लगाया गया था कि गुप्ता भारतीय सरकारी कर्मचारी का सहयोगी है और उसने भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ अपने संचार में अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में अपनी भागीदारी का वर्णन किया है. अभियोग में दावा किया गया है कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देशन किया था. न्याय विभाग ने दावा किया कि कथित हत्यारे को अलगाववादी नेता की हत्या के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश की गई थी.

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