डेनवर (कोलोराडो) :कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के 2024 के मतदान से हटा दिया है. कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वह 14वें संशोधन के 'विद्रोहवादी प्रतिबंध' के कारण योग्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं. सीएनएन ने बताया कि फैसला 4-3 के बहुमत से सुनाया गया है. सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की अपील लंबित रहने तक फैसले को लागू नहीं किया जायेगा. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर 4 जनवरी को फैसला होना है.
राज्य सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल कोलोराडो क्षेत्र में लागू होगा. लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले का असर निश्चित रूप से उनके 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान को प्रभावित करेगा. कोलोराडो चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि मामले को 5 जनवरी तक निपटाने की जरूरत है, जो 5 मार्च को होने वाली जीओपी प्राथमिक के लिए उम्मीदवारों की सूची निर्धारित करने की वैधानिक समय सीमा है.
बहुमत ने अपनी अहस्ताक्षरित राय में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विद्रोह को उकसाया. यहां तक कि जब कैपिटल पर घेराबंदी पूरी तरह से चल रही थी, तब भी उन्होंने बार-बार सोशल मीडिया पर इसका समर्थन करना जारी रखा. जजों ने माना कि ट्रंप ने यह आह्वान किया था कि उपराष्ट्रपति (माइक) पेंस अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने से इनकार कर दें. उन्होंने सीनेटरों को बुलाकर उन्हें चुनावी वोटों की गिनती रोकने के लिए राजी किया. इन कार्रवाइयों में विद्रोह में प्रत्यक्ष और स्वैच्छिक भागीदारी की पुष्टि होती है.