दिल्ली

delhi

Sukesh-Mika Singh: मीका सिंह को जैकलीन की तस्वीर पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, सुकेश चंद्रशेखर ने सिंगर को भेजा लीगल नोटिस

By IANS

Published : Oct 4, 2023, 10:50 PM IST

Sukesh-Mika Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की तस्वीर पर टिप्पणी करने पर सुकेश चन्द्रशेखर ने सिंगर मीका सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है.

Etv Bharat
Etv Bharat

नई दिल्ली: कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की इंस्टाग्राम फोटो पर टिप्पणी करने पर लोकप्रिय गायक-संगीतकार मीका सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है. फोटो में जैकलीन मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म के जाने-माने हॉलीवुड स्टार जीन-क्लाउड वान डेम के साथ हैं.

मीका ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, 'आप बहुत सुंदर लग रही हैं, वह सुकेश से कहीं बेहतर हैं.' सिंगर ने बाद में इसे हटा दिया, मगर उससे पहले बहुत से लोग इसे पढ़ चुके थे. सुकेश के वकील अनंत मलिक द्वारा भेजे गए नोटिस में लिखा है, 'आपके बयान ने हमारे क्‍लाइंट के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में व्यापक सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दी है, जिससे उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा है. यह स्थिति उनके मौजूदा संकट को बढ़ा रही है और लगातार मीडिया ट्रायल के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर रही है.'

नोटिस में आगे लिखा है, 'हमारा मुवक्किल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, विभिन्न व्यावसायिक घरानों और राजनीतिक हलकों में उसकी साख है. वह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सद्भावना और प्रतिष्ठा रखते हैं. आप स्वयं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों से अच्छी तरह परिचित हैं. हालांकि, आपकी टिप्पणी ने न केवल हमारे मुवक्किल की छवि खराब की है, बल्कि उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है.'

नोटिस में कहा गया है, 'आपको यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तरह हमारे मुवक्किल को बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए आपकी ओर से यह जानबूझकर किया गया एक हताशापूर्ण कार्य है और हमारा मुवक्किल इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा. इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि अपनी अपमानजनक टिप्पणी से आपने मानहानि का गंभीर आपराधिक अपराध किया है, और इसलिए अन्य बातों के अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499/500 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.'

भेजे गए नोटिस में लिखा है, 'यह उल्लेख करना उचित है कि मानहानि एक आपराधिक कृत्‍य है, जिसमें दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपका बयान हमारे मुवक्किल के व्यक्तित्व अधिकारों का भी हनन है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है' इसमें आगे कहा गया है, 'आपको (मीका को) निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत हमारे मुवक्किल से बिना शर्त माफी मांगें, किसी भी तरह के झूठे व अपमानजनक बयान देना बंद करें और हमारे मुवक्किल को और अधिक परेशान करने से बचें.'

यह भी पढ़ें:

ABOUT THE AUTHOR

...view details