दिल्ली

delhi

NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नये नियम के जरिए मिलेगा फायदा

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2023, 12:08 PM IST

Updated : Nov 6, 2023, 12:15 PM IST

नेशनल पेंशन फंड में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक नया नियम जोड़ने की घोषणा की है. पढ़ें पूरी खबर... (systematic lump sum withdrawal, Pension Fund Regulatory and Development Authority in National Pension Fund, PFRDA, Permanent Retirement Account Number, national pension system)

nps
नेशनल पेंशन फंड

हैदराबाद:नेशनल पेंशन फंड में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक नया नियम जोड़ने की घोषणा की है. इस नये नियम के तहत (PFRDA) ने systematic lump sum withdrawal(SLW) सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. जिससे ग्राहकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपने निवेश से एक बार में पैसे निकालने के बजाय समय-समय पर भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी. इससे नेशनल पेंशन फंड के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए फंड से पैसे निकलना काफी फायदेमंद और आसान हो जाएगा. संशोधित नियमों के अनुसार, ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपनी एनपीएस परिपक्वता राशि का 60% तक सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW) के माध्यम से किश्तों में निकाल सकते हैं.

सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल

कैसे काम करता है सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW)
सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW) के माध्यम से ग्राहक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं. वार्षिक भुगतान का विकल्प चुनने पर एनपीएस ग्राहक को हर बार Withdrawal request जमा करना होगा और इसे अधिकृत करना होगा. (PFRDA) ने एनपीएस अधिकारियों से 60 वर्ष की आयु के करीब या योजना से बाहर निकलने के इच्छुक सभी निवेशकों को नई Systematic lump sum withdrawal सुविधा के बारे में सूचित करने को कहा है. NPS निवेश के लिए केवाईसी संबंधी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) से पीएफआरडीए ने ग्राहकों को नई पहल के बारे में अपडेट करने का आग्रह किया है.

सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल

27 अक्टूबर, 2023 को पीएफआरडीए द्वारा जारी एक परिपत्र में इस नए एकमुश्त निकासी विकल्प का विवरण दिया गया है. बता दें, अब तक, निवेशकों को परिपक्वता पर एकमुश्त राशि के रूप में अपने एनपीएस कॉर्पस फंड का 60% निकालने की अनुमति थी.

ये भी पढ़ें-

Penny Drop verification: पेंशन कोष नियामक ने NPS से निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य किया

Retirement Investment : बुढ़ापा आराम से कटेगा...बस करें ये प्लानिंग, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए चुने ये तीन ऑप्शन

SLW ऐसे मिलेगा फायदा
बता दें, एसएलडब्ल्यू के कई फायदे हैं क्योंकि यह लगातार नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है, वार्षिकी के साथ संयुक्त होने पर अतिरिक्त आय लाता है, धन बनाने का साधन प्रदान करता है, और ऐसी सभी निकासी के लिए कर लाभ भी देता है एनपीएस ग्राहक अपने कॉर्पस फंड के लगभग 60% के लिए व्यवस्थित निकासी के साथ एकमुश्त राशि का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जबकि 40% का उपयोग वार्षिकी विकल्प खरीदने के लिए किया जाएगा. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार, वार्षिकी खरीद नियम अपरिवर्तित रहेगा.

penny drop सत्यापन अनिवार्य
बता दें, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (Pension Fund Certification and Development Authority)ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत धन निकासी को अंशधारकों के लिए पेनी ड्रॉप (penny drop) सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा. penny drop प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं और बैंक खाता संख्या और ‘प्राण’ (Permanent Retirement Account Number) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं.

नेशनल पेंशन योजना (NPS) एक सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त पेंशन योजना है. इस योजना की शुरूआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया था.

Last Updated :Nov 6, 2023, 12:15 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details