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सेना के प्रमुख आयुध डिपो में बेकार वस्तुओं का एक तिहाई स्थान पर कब्जा

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Published : Jul 27, 2022, 8:51 AM IST

तीन प्रमुख केंद्रीय आयुध डिपो में महत्वपूर्ण भंडारण स्थान पर उन वस्तुओं और उपकरणों का कब्जा है जिनकी भारतीय सेना को अब आवश्यकता नहीं है. पढ़ें वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट...

Useless items occupy onethird space in militarys key ordnance depots
सेना के प्रमुख आयुध डिपो में बेकार वस्तुओं का एक तिहाई स्थान पर कब्जा

नई दिल्ली:भारतीय सेना के तीन प्रमुख केंद्रीय आयुध डिपो (सीओडी) में कुल भंडारण स्थान का लगभग 'एक तिहाई' उन वस्तुओं से भरा हुआ है जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है या भारतीय सेना द्वारा इसे बेकार छोड़ दिया गया है. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. इसे हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया.

राष्ट्रीय लेखा परीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा के दायरे में आगरा, देहू रोड और किरकी (महाराष्ट्र में पुणे के निकट दोनों) में तीन सीओडी को शामिल किया था जिसमें 2014 से पांच साल की अवधि में ऑटोमेशन, इन्वेंट्री प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण आदि जैसी डिपो गतिविधियां शामिल थीं. वर्ष 2014-15 से 2018-2019 तक पांच साल की अवधि में 2019-20 के लिए तीन सीओडी में प्रावधान गतिविधियों को शामिल किया गया.

हैरान करने वाली बात यह है कि ये 'अनुपयोगी' वस्तुएं डिपो में मूल्यवान स्थान घेरती हैं जबकि भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध नहीं हैं. सीओडी का मुख्य उद्देश्य सही समय पर सही मात्रा में सही जगह पर और सही कीमत पर कुशल और प्रभावी लड़ाकू सेना इकाइयों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के स्टोर उपलब्ध कराना है.

सीएजी रिपोर्ट में कहा: ऑडिट विश्लेषण से पता चला है कि तीन डिपो में 31 फीसदी अधिकृत इन्वेंट्री में गैर-गतिशील वस्तुएं शामिल थीं जिनमें 'अप्रचलित' और 'अधिशेष' आइटम शामिल थे. सीओडी देहु रोड में 27 फीसदी और सीओडी आगरा में 57 फीसदी इन्वेंट्री गैर-गतिशील थी जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता था. सीएएफवीडी (सेंट्रल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डिपो) किरकी के पास गैर-गतिशील के रूप में 15 फीसदी क्षेत्र अधिकृत था. तीन केंद्रीय डिपो में 22.44 फीसदी गैर-गतिशील सामानों (जहां दरें उपलब्ध थीं) का मूल्य 272.05 करोड़ रुपये था.गैर-गतिशील सामान वे हैं जिनकी न तो मांग की गई है और न ही पांच साल से अधिक के लिए जारी किया गया है.

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'अप्रचलित' उपकरण या स्टोर वे हैं जिनके लिए सेवाओं से वापस लेने के लिए अनुमोदन दिया गया है जबकि 'अधिशेष' आइटम वे सेवा योग्य और मरम्मत योग्य स्टोर हैं जिनका उपयोग समय-समय पर तय की गई अवधि में वर्तमान या प्रत्याशित आवश्यकताओं के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है. सेना मुख्यालय या जो घटनाओं के सामान्य क्रम में जारी किए जाने के समय तक बिगड़ने के लिए उत्तरदायी हैं.

सीएजी की रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'परिणामस्वरूप, एक ओर भंडारण स्थान और इन डिपो के जनशक्ति जैसे प्रमुख संसाधन अप्रभावी इन्वेंट्री की एक बड़ी मात्रा को बनाए रखने में लगे हुए थे, दूसरी ओर, डिपो भंडारण आवास और सेवा योग्य की कमी का सामना कर रहे थे. ईटीवी भारत ने सोमवार को रिपोर्ट दी थी कि चयनित सीओडी/ओडी में प्राप्त मांगों के संदर्भ में मांग संतुष्टि स्तर के ऑडिट विश्लेषण से पता चला कि डिपो इकाइयों द्वारा मांगे गए स्टोर जारी करने में असमर्थ थे.

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