नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने सोमवार को कहा कि निजामुद्दीन में पिछले साल हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम के बाद कथित रूप से इस्लाम के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करने वाली पोस्ट डाले जाने के मामले में ट्विटर और उसके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ जांच के लिये दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जायेगी.
यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से कराने की बात कही गई है. इन पोस्ट में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारणों में इसे भी एक बताया गया था.
मामले की सुनवाई की शुरुआत में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने अपनी निजी हैसियत से याचिका दायर करने वाले वकील खाजा ऐजाजुद्दीन से कहा कि वे इसे लेकर केन्द्र के पास जायें. याचिकाकर्ता ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लाम के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करने वाली पोस्ट सहित किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाने के खिलाफ दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है.
पीठ ने यहां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान वकील से पूछा कि क्या आपने नए आईटी नियम पढ़े हैं. जैसे ही ऐजाजुद्दीन ने नए आईटी नियम पढ़ने शुरू किए, पीठ ने कहा कि वह मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी और इस बीच, याचिकाकर्ता नियमों को पढ़कर तैयारी के साथ आ सकता है.