नई दिल्ली :कोविशील्ड और कोवैक्सिन के माध्यम से सामूहिक टीकाकरण के खिलाफ एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए टीकाकरण अहम है. मामले में स्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम नहीं चाहते कि इस मामले पर बिल्कुल भी बहस हो. आइए हम टीकाकरण पर संदेह न करें.यह हमारी आबादी की रक्षा करने के लिए अहम है.'
शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सिन के सामूहिक टीकाकरण को रोकने के निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील को याद दिलाया कि, 'अगर हम इस प्रार्थना को मान लेते हैं और लोग संक्रमित हो जाएंगे तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे?'