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SC का फैसला, 'एजुकेशनल ट्रस्ट का संबंध केवल शिक्षा से, लाभ से नहीं'

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Published : Oct 19, 2022, 5:45 PM IST

आईटी एक्ट के तहत छूट की मांग करने वाली शैक्षणिक ट्रस्टों की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है.

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शैक्षिक न्यासों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. आईटी एक्ट के तहत छूट की मांग करने वाली शैक्षणिक ट्रस्टों की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, 'छूट की मांग करने वाले शिक्षा न्यास का संबंध केवल शिक्षा से होना चाहिए, लाभ से नहीं.'

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