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Punjab Court Summons Kharge : बजरंग दल पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में खड़गे को नोटिस

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Published : May 15, 2023, 5:36 PM IST

Updated : May 15, 2023, 7:22 PM IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) कर्नाटक चुनाव में अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में हैं. पंजाब की संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन किया है.

Hitesh Bhardwaj Kharge
हितेश भारद्वाज, खड़गे

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संगरूर (पंजाब) : बजरंग दल पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में संगरूर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है. संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन जारी किया है.अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

बजरंग दल के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन 'पीएफआई' से करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में ये कार्रवाई की गई है.

हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने 12 मई को यह नोटिस जारी किया. नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है.

याचिकाकर्ता ने दलील दी है, 'प्रतिवादी ने कर्नाटक (विधानसभा) चुनाव के लिए (पार्टी का) घोषणापत्र जारी किया. इसमें, पैराग्राफ संख्या 10 में प्रतिवादी ने हिंदू सुरक्षा परिषद की इकाई बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की घोषणा की और इसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठन से कर अपमानजनक बयान दिए....'

हितेश के मुताबिक, खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और उसके जैसे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं. बजरंग की तुलना सिमी, पीएफआई और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की गई. याचिकाकर्ता ने इसे बजरंग दल के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करार दिया.

केंद्र सरकार ने पिछले साल पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया था. याचिकाकर्ता के वकील ललित गर्ग ने सोमवार को कहा कि कुछ दिन पहले भारद्वाज ने यहां अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था.

गर्ग ने कहा, 'पीएफआई से तुलना किए जाने से बजरंग दल और हिंदू सुरक्षा परिषद के करोड़ों सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा इसने भगवान हनुमान के आराधकों की भी मानहानि की है.'

याचिकाकर्ता ने उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचने को लेकर विशेष क्षतिपूर्ति किए जाने की मांग की है और 100 करोड़ रुपये का मानहानि का वाद दायर किया है.

गर्ग ने दलील दी कि सामाजिक संगठन बजरंग दल ने मानवता के लिए कई कार्य किए हैं. कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए दो मई को जारी अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह जाति व धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों तथा व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.

घोषणापत्र के मुताबिक, कार्रवाई में इस तरह के संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल है.

कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था. मतगणना 13 मई को हुई. कांग्रेस ने 135 सीट पर जीत दर्ज की. वहीं, भाजपा 66 और जनता दल (सेक्युलर) ने 19 सीट पर जीत हासिल की.

पढ़ें- Karnataka Elections 2023: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, रिजर्वेशन कोटा 75 % और बजरंग दल पर बैन का वादा

(एक्स्ट्रा इनपुट पीटीआई-भाषा)

Last Updated :May 15, 2023, 7:22 PM IST

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