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आकार पटेल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, सीबीआई को मिला नोटिस

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Published : Apr 6, 2022, 7:21 PM IST

Updated : Apr 6, 2022, 10:45 PM IST

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ CBI की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है.

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ CBI की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने कल यानी 6 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी है. याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि पटेल को अमेरिका में कुछ लेक्चर देना है. आज वो अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे तो उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोक दिया गया.

पढ़ें: एक्टिविस्ट आकार पटेल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोका गया

पटेल के खिलाफ सूरत की निचली अदालत में एक बीजेपी विधायक पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी ने शिकायत कर रखी है. 19 फरवरी को सूरत की कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश जाने की इजाजत देते हुए पासपोर्ट देने का आदेश दिया था. सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आकर पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान पटेल की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने पत्रकार राणा अय्युब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को हाईकोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले का हवाला दिया है.

Last Updated : Apr 6, 2022, 10:45 PM IST

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