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बेंगलुरु में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए क्या है वजह

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 24, 2023, 6:23 PM IST

बच्चों के अनाथालय दारुल उलूम सईदिया में जबरन घुसने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस सिलिसले में प्रियांक ने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा है कि अनाथालय के बारे में सच्चाई उजागर करने पर कर्नाटक सरकार ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है. Karnataka government, NCPCR,Priyank Kanoongo

Case registered against National Children Commission Chairman Priyank Kanungo
राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. उन पर हाल ही में बेंगलुरु के देवारा जीवनहल्ली (डीजे हल्ली) पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों के अनाथालय दारुल उलूम सईदिया में कथित रूप से जबरन घुसने का आरोप लगाया गया है. इस बार में अनाथालय के ट्रस्टी अशरफ खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आयोग के अध्यक्ष ने अनाथालय में अतिक्रमण किया है. इस संबंध में डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने दारुल उलूम सईदिया बाल अनाथालय का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने अनाथालय में बच्चों के साथ तालिबान जैसा व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया था. इस सिलसिले में सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि यहां के बच्चों को स्कूल न भेजकर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है. वहीं राज्य के गृह विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. गृह विभाग ने अनाथालय चलाने की अनुमति समेत अन्य मुद्दों की गहन जांच का निर्देश दिया है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आश्रम के ट्रस्टी अशरफ खान ने कहा कि उनके आश्रम पर लगा आरोप गलत है. साथ ही आश्रम के ट्रस्टी अशरफ खान ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पर आश्रम में जबरन घुसने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. वहीं राज्य के गृह विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है.

गृह विभाग ने अनाथालय चलाने की अनुमति समेत अन्य मुद्दों की गहन जांच का निर्देश दिया है. इस मामले को लेकर प्रियंक कानूनगो ने एक्स में की गई पोस्ट में कहा है कि बेंगलुरु में दारुल उलूम द्वारा इस्लामिक तरीक़े से चलाये जा रहे अवैध यतीम खाने का सच उजागर करने के बदले में कर्नाटक सरकार ने मेरे विरुद्ध ग़ैरजमानती धाराओं में एआआईआर दर्ज की है. मुख्यमंत्री की तुष्टिकरण की नीति के चलते राज्य में संविधान की जगह शरीयत का क़ानून चलाना चाहते हैं. हम ऐसा नहीं होने देंगे.

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