कोच्ची : थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने छह आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया है. अदालत ने सजल, नासिर, नजीब, नौशाद, मोइतीन कुंज और अयूब को दोषी पाया है. अदालत ने माना कि सजल साजिश समेत अपराध को अंजाम देने में प्रत्यक्ष भागीदार है. वहीं अदालत ने नासिर को मास्टरमाइंड माना है.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी दया के पात्र नहीं हैं. अदालत गुरुवार यानी कल दोपहर 3 बजे इस मामले में सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में आरोपी बनाये गये शफीक, अजीज, जुबैर, मोहम्मद रफी और मंसूर को बरी कर दिया गया है.
प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 23 मार्च 2010 को थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज में आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र में कथित तौर पर ईशनिंदा करने का आरोप लगा था. जिसके बाद चार जुलाई 2010 को आरोपियों ने उनका हाथ काट दिया था. उनके ऊपर चर्च से लौटते समय हमला किया गया था.