नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा भारत में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स व्यापार मॉडल के खिलाफ की जा रही जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया है. कनफेडेरशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. कैट द्वारा एक बयान जारी कर कहा गया कि, अब सीसीआई को तुरंत अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए.
कैट के अनुसार, सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ जनवरी 2020 में जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अमेजन एवं फ्लिपकार्ट फरवरी 2020 में कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था.
सीसीआई ने उच्चतम न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने कर्नाटक की कुछ न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया. बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में लगभग 40 दिन से अधिक समय तक सुनवाई कर जून में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया था.
जिसके खिलाफ इन दोनों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया.