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coal levy scam in chhattisgarh: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट जज का सुनवाई से इनकार

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Published : Feb 21, 2023, 4:24 PM IST

कोल लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में सोमवार को लगाई गई है. लेकिन जिस अदालत में सौम्या की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी वहां के जज ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है. जिसके बाद अब जमानत याचिका किसी दूसरे बेंच में स्थानांतरित की जाएगी. इस बात का खुलासा मंगलवार को हुआ है.

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सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका

बिलासपुर : ईडी के छापे मार कार्रवाई और गिरफ्तार लोक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई है. जमानत याचिका मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. जज के इनकार करने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका अन्य बेंच में स्थानांतरित की जाएगी.

क्या है पूरा मामला: आपको बता दें कि कोल परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सौम्या अब तक जेल में बंद हैं. सौम्या चौरसिया अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन जज की तरफ से याचिका की सुनवाई पर इंकार करने के बाद अब यह याचिका अन्य जज के बेंच में रखी जाएगी. यह याचिका सोमवार 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई थी. इस बात का खुलासा आज हुआ है.

अफसरों की हुई थी गिरफ्तारी : पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कोल माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्यवाई में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई थी. इसी के तहत राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से वह रायपुर जेल में बंद है.

रायपुर कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी खारिज :गिरफ्तारी के बाद रायपुर की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था. रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई होनी थी. प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जब जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में याचिका रखी गई थी जिस पर जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

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व्यक्तिगत कारणों से जज ने सुनवाई से किया इनकार : निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई. इस याचिका में सौम्या चौरसिया ने जमानत मांगी है. मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में होनी थी, लेकिन जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने व्यक्तिगत कारणों से इस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अब इस याचिका को अन्य बेंच में रखी जाएगी, जिस पर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

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