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फतेहपुर में रेप के बाद बच्ची को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 13, 2023, 7:05 AM IST

फतेहपुर में रेप के बाद बच्ची को जिंदा जलाने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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फतेहपुरः यूपी के जनपद फतेहपुर में चार साल पहले हुए नाबालिग से रेप के बाद जिंदा जलाने के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि से आधी रकम पीड़िता के परिजनों को दी जाए. फतेहपुर की पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. इस मामले में अभियोजन की ओर से पीड़ित पक्ष सहित 10 गवाहों को पेश किया गया.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 14 दिसंबर 2019 को उसकी नाबालिग बहन घर में अकेली थी, तभी गांव का ही रहने वाला मेवालाल घर में घुस गया और जबरन उसकी बहन से उसने रेप किया. इतना ही नहीं उसने बहन के विरोध करने पर केरोसिन का तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया. घटना में वह झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसकी इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई थी. हालांकि मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दर्ज करा दिए थे.


पॉक्सो कोर्ट ने रेप व जिंदा जलाने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने चार साल पहले नाबालिग बच्ची से रेप किया था और विरोध करने पर उसको जिंदा जला दिया था. तब से मृतक के परिजन न्याय के लिए भटक रहे थे. मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के निर्णय पर पीड़ित परिजनों ने संतोष जताया और कोर्ट के आदेश का स्वागत किया. मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें अब न्याय मिला है. इससे पीड़िता की आत्मा को शांति मिलेगी.

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