दिल्ली

delhi

MBBS Course Fees: एमबीबीएस कोर्स की पूरी फीस चुकाने के बाद ही अमेरिकी नागरिक को एग्जिट परमिट: कर्नाटक हाईकोर्ट

By

Published : Mar 20, 2023, 6:21 PM IST

एक अमेरिकी नागरिक को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान करने का आदेश दिया है. उसने निकास परमिट जारी करने के लिए केंद्र सरकार और ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन को निर्देश देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Etv Bharat
Etv Bharat

बेंगलुरू: एक अमेरिकी नागरिक जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक निकास परमिट जारी करने का निर्देश देने की मांग की, जिसके बाद उसे अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

एक बच्ची के रूप में पर्यटक वीजा पर भारत आने पर, उसने भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की. लेकिन इसका पता तब चला कि वह अमेरीकी नागरिक है, जब उसने यहां से जाने के लिए वीजा मांगा. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने बेशर्मी से झूठ का सहारा लिया है और अनैतिक तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है जैसा कि ऊपर बताया गया है. दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता इस देश में अपना करियर बनाना भी नहीं चाहती है, अपने पूरे करियर के दौरान यह कहते हुए लाभ प्राप्त किया कि वह एक भारतीय है.

न्यायालय ने उसे एक एनआरआई/भारत के प्रवासी नागरिक के लिए लागू पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने के अधीन एक निकास परमिट जारी करने की अनुमति दी. इसने अधिकारियों को मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर विचार करते हुए अनधिकृत प्रवास के लिए कानूनी कार्यवाही के अधीन नहीं करने का भी निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा, "लेकिन वह एक छात्रा है, जिसे कानून के परिणाम या झूठ के पूर्वोक्त उल्लंघन के परिणामों के बारे में पता नहीं होगा. इसलिए, यह न्यायालय प्रतिवादियों को भारतीय संघ और आप्रवासन ब्यूरो को निर्देश देगा कि वे इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में याचिकाकर्ता पर कानून के उनके बलपूर्वक हाथ बढ़ाए जाएंगे, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सभी पांच वर्षों के लिए शुल्क की दर से सभी शुल्क का भुगतान करेगी. याचिकाकर्ता के प्रवेश को उस श्रेणी में मानते हुए एनआरआई/भारत के प्रवासी नागरिक से शुल्क लिया जाएगा और इस मामले में नरमी बरतते हुए राज्य को शुल्क का भुगतान किया जाएगा.

24 वर्षीय नैशविले टेनेसी का जन्म 1997 में यूएसए में हुआ था. उसके पास यूएस पासपोर्ट था और इसके आधार पर वह 2003 में एक पर्यटक वीजा पर एक बच्चे के रूप में भारत आई थी. उसका वीजा दिसंबर 2003 में समाप्त हो गया था लेकिन वह बिना नवीनीकरण किए भारत में ही रहीं. उनका यूएस पासपोर्ट भी 2004 में एक्सपायर हो गया था. उसने अपनी स्कूली शिक्षा भारत में पूरी की. उसने 2015 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया और सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा के तहत मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मेडिकल सीट आवंटित की गई थी. उसने कोर्स पूरा भी किया.

बालिग होने के बाद, उसने यूएसए में अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी, बल्कि एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जिसे 2021 में प्रदान किया गया था. उसने एक निकास परमिट के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. दिसंबर 2003 से उसके भारत में रहने को अवैध प्रवास के रूप में गिना गया. इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने उसके इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह एक भारतीय नागरिक थी क्योंकि उसने पूर्ण आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर यूएसए की नागरिकता का त्याग नहीं किया था.

न्यायालय ने कहा कि यह निंदनीय है कि उसने खुद को एक भारतीय के रूप में पेश किया और अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी कोटे पर एमबीबीएस की सीट प्राप्त की. इस प्रकार एक वास्तविक भारतीय की सीट छीन ली गई, जिसने सरकारी कोटे के तहत सीट हासिल की होगी.

(पीटीआई)

यह भी पढ़ें:SC का OROP पर बड़ा फैसला, 4 सप्ताह में बकाया भुगतान का दिया आदेश

ABOUT THE AUTHOR

...view details