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फिल्म जयेशभाई जोरदार को डिस्क्लेमर के साथ रिलीज करने की अनुमति मिली

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Published : May 10, 2022, 11:06 PM IST

याचिका यूथ अगेंस्ट क्राइम ने दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली है. याचिका में कहा गया था कि फिल्म भ्रूण हत्या पर रोक के मकसद से बनाई गई है. फिल्म में बच्ची बचाओ का नारा दिया गया है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में लिंग परीक्षण का जो तरीका बताया गया है वह प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म जयेशभाई जोरदार को डिस्क्लेमर के साथ रिलीज करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिल्म के प्रोड्यूसर यशराज फिल्म्स को निर्देश दिया कि वो फिल्म में लिंग निर्धारण को अपराध बताने वाले डिस्क्लेमर दिखाएं और बताएं भ्रूण हत्या एक अपराध है.


सुनवाई के दौरान यशराज फिल्म्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि डिस्क्लेमर फिल्म का प्रमोशन करने वाले वीडियो और ट्रेलर में भी जोड़े जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर बाद में ये फिल्म OTT पर भी रिलीज की जाएगी तो उनमें भी डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा. उसके बाद कोर्ट ने डिस्क्लेमर के साथ फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी.


याचिका यूथ अगेंस्ट क्राइम ने दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली है. याचिका में कहा गया था कि फिल्म भ्रूण हत्या पर रोक के मकसद से बनाई गई है. फिल्म में बच्ची बचाओ का नारा दिया गया है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में लिंग परीक्षण का जो तरीका बताया गया है वह प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है.


याचिका में कहा गया था कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट की धारा 3 और 3ए के तहत भ्रूण के लिंग निर्धारण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. धारा 3बी में अल्ट्रासाउंड मशीन उसे नहीं बेची जा सकती है जो कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो. इसके अलावा धारा 22 के तहत लिंग निर्धारण का विज्ञापन देना दंडनीय अपराध है. बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका रणबीर सिंह ने निभाई है.

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