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दिल्ली: सीबीआई ने पैकेजिंग कंपनी पर बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा किया दर्ज

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Published : Jun 24, 2022, 2:29 PM IST

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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली स्थित एक पैकेजिंग कंपनी के खिलाफ बैंकों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही उसके परिसरों में तलाशी भी ली.

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दिल्ली की एक पैकेजिंग कंपनी के खिलाफ बैंकों के एक ग्रुप के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. बैंकों से 69.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई की कई टीमों ने पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में तलाशी ली. सीबीआई के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक ने लिखित शिकायत दी जिसके आधार पर तलाशी ली गई.

प्राथमिकी के अनुसार, "इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक से इस मामले में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत मेसर्स रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसपीएल) के खिलाफ थी, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में है. इसका पता और इसके निदेशक, बैंकों के अज्ञात लोक सेवक / अज्ञात अन्य, जिन्होंने साल 2011-16 की अवधि के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ पर 69.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.

आरोप है कि मेसर्स रेव स्कैन्स प्रा. लिमिटेड (आरएसपीएल) और उसके निदेशकों ने बैंकों को धोखा देने के इरादे से बैंक के अज्ञात लोक सेवकों/अन्य लोगों के साथ आपस में आपराधिक साजिश के तहत, बैंकों से ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की. इसी साजिश के तहत विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों का सहारा लिया. जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण/सुविधाओं को मंजूरी दी गई थी, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया गया. बैंक को धोखा देने के इरादे से मनगढ़ंत स्टॉक विवरण प्रस्तुत किया; पूर्वोक्त कंपनी के खातों की पुस्तकों में हेरफेर की; कंपनी के वित्तीय विवरणों/बैलेंस शीट में गलत रिपोर्टिंग आदि. जिस उद्देश्य के लिए इसे स्वीकृत किया गया था उस उद्देश्य के लिए ऋण निधि का उपयोग नहीं किया गया. इस प्रकार से बैंकों को 69.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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एएनआई

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