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राहुल गांधी की सजा पर प्रमोद तिवारी ने किया ट्वीट, लिखा- 2024 में 1980 का इतिहास दोहराएगा

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Published : Mar 23, 2023, 3:14 PM IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ ही कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने ट्वीट करके भाजपा पर हमला बोला है. आराधना मिश्रा ने तो लिखा है-न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच के लिए लड़े हैं, सच के लिए लड़ते रहेंगे.

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प्रतापगढ़: गुजरात में सूरत की जिला अदालत ने मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई है. राहुल गांधी की सजा को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला है. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने एक ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र का एक बहादुर योद्धा है, हम सब उनके साथ हैं.

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर 'मोदी सरनेम' को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसी मामले में गुरुवार को सूरत की सेशन अदालत ने राहुल गांधी दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है.

प्रमोद तिवारी ने किया ट्वीटःराहुल गांधी की सजा को लेकर राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा, ''राहुल गांधी लोकतंत्र का बहादुर योद्धा है, हम सब उनके साथ हैं, लोकतंत्र बचाने की और भ्रष्टाचार उजागर करने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी.'' उन्होंने आगे कहा, ''इतिहास अपने को दोहराएगा इंदिरा गांधी को सजा देकर जो भूल जनता पार्टी ने की थी, वही अब भाजपा ने दोहराई है, 2024 में 1980 का इतिहास पुनः दोहराया जाएगा.''

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी दी प्रतिक्रियाःकांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' ने भी ट्वीट अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट करके व्यक्त की है. आराधना मिश्रा मोना ने कहा, ''न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच के लिए लड़े हैं, सच के लिए लड़ते रहेंगे...झूठ में वो ताकत नहीं कि रोक सके सच्चाई के इस तूफान को..न्याय और इंसाफ की आवाज हम उठाते रहेंगे..."

गौरतलब है कि राहुल गांधी की टिप्पणी 'सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे हो सकता है?' को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने FIR दर्ज कराई थी. इसी मामले में सूरत की सेशंन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई है. हालांकि सजा के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है.

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