नई दिल्ली: सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि चित्रा के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं. सीबीआई ने कहा कि चित्रा की वजह से देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सीबीआई ने आज चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम ( Ramkrishna and Subramanian) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद सीबीआई ने चित्रा को गिरफ्तार किया था.