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NSE की पूर्व महाप्रबंधक चित्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट, अब 28 को होगी सुनवाई

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Published : Apr 21, 2022, 10:05 PM IST

सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज धोखाधड़ी (NSE Co location scam) मामले में पूर्व CEO चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. वहीं, जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि चित्रा के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं.

chitra ramkrishna
चित्रा रामकृष्णा

नई दिल्ली: सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि चित्रा के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं. सीबीआई ने कहा कि चित्रा की वजह से देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

सीबीआई ने आज चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम ( Ramkrishna and Subramanian) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद सीबीआई ने चित्रा को गिरफ्तार किया था.

आठ अप्रैल को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है और वो कई डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. 26 मार्च को कोर्ट ने चित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. 28 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को चित्रा रामकृष्णा की हैंडराइटिंग के सैंपल एकत्र करने की अनुमति दी थी.

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